दीपक चौरसिया के खिलाफ वारंट

गोवा की आजादी में लोहिया का योगदान पत्रकारों पर हमले के खिलाफ पटना में नागरिक प्रतिवाद सीएम के पीछे सीबीआई ठाकुर का कुआं'पर बवाल रूकने का नाम नहीं ले रहा भाजपा ने बिधूड़ी का कद और बढ़ाया आखिर मोदी है, तो मुमकिन है बिधूड़ी की सदस्य्ता रद्द करने की मांग रमेश बिधूडी तो मोहरा है आरएसएस ने महिला आरक्षण विधेयक का दबाव डाला और रविशंकर , हर्षवर्धन हंस रहे थे संजय गांधी अस्पताल के चार सौ कर्मचारी बेरोजगार महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने से कौन रोक रहा है? स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी आमने-सामने देवभूमि में समाजवादी शंखनाद भाजपाई तो उत्पात की तैयारी में हैं . दीपंकर भट्टाचार्य घोषी का उद्घोष , न रहे कोई मदहोश! भाजपा हटाओ-देश बचाओ अभियान की गई समीक्षा आचार्य विनोबा भावे को याद किया स्कीम वर्करों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न क्या सोच रहे हैं मोदी ?

दीपक चौरसिया के खिलाफ वारंट

आलोक कुमार

नई दिल्ली.गोदी मीडिया में खबरों को प्रचारित करने का हौड़ के बीच टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में न्यूज चैनल न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन के एंकरों और प्रोड्यूसरों के द्वारा वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था.सभी बुरी तरह से फंस गए हैं.फिलवक्त न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया पर गाज गिरा है.जो गुरुग्राम की एक विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई से बार-बार अनुपस्थित रहने लगे थे.इसके आलोक में न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया को गैर-जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार करने का निर्देश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शशि चौहान ने 21 नवंबर, 2022 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.

        खबर के मुताबिक कोर्ट ने एंकर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि चौरसिया ने खराब स्वास्थ्य के कारण छूट मांगी थी, लेकिन इसका कोई सबूत अदालत को पेश नहीं किया गया. इसमें कहा गया है कि आरोपी दूसरी बार जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहा था.

        आवेदक-आरोपी की जमानत रद्द की जाती है.उनका जमानत बांड और मुचलका रद्द किया जाता है.सीआरपीसी की धारा 446 के तहत उनके जमानतदार को नोटिस और उनके पहचानकर्ता को भी तय तारीख के लिए जारी किया जाए, अदालत ने आदेश दिया.

 चौरसिया पर 2013 के एक मामले से संबंधित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्हें सुबह से कई बार कॉल किया गया, दोपहर 12ः45 बजे तक उनकी प्रतीक्षा की गई, लेकिन अब और ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, दीपक चौरसिया ने कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जताई थी. चौरसिया ने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश होने से छूट देने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट में उनकी मेडिकल रिपोर्ट इस बात को पुख्ता नहीं कर पाई. इस पर कोर्ट ने माना कि वो जानबूझ कर अदालत में पेश होने से बचना चाह रहे हैं. और इसी बिना पर कोर्ट ने उनकी पेशी से बचने की याचिका को खारिज करते हुए उनकी बेल भी रद्द कर दी.

        कोर्ट ने चौरसिया का बेल बॉन्ड रद्द कर दिया और 21 नवंबर, 2022 तक उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई भी 21 नवंबर को ही होनी है. इस मामले में अबतक मीडिया में दीपक चौरसिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ललित कुमार के लिए भी सीआरपीसी की धारा 446 के तहत 21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है.


2013 में तीन न्यूज़ चौनलों ने एक रिपोर्ट दिखाई थी. रिपोर्ट बलात्कारी आसाराम बापू के यौन शोषण केस से जुड़ी हुई थी. जब ये रिपोर्ट सामने आई तो आरोप लगे कि एक 10 साल की लड़की और उसके परिवार के लोगों के एक वीडियो को एडिट करके टीवी पर चलाया गया है. और उसे एक 10 वर्षीय बच्ची और उसके परिवार के ‘रूपांतरित, संपादित और अश्लील‘ वीडियो प्रसारित किए, इसे स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ा.बच्चे के एक रिश्तेदार की शिकायत पर.आरोप ये भी लगे कि वीडियो में पीड़ित लड़की और अन्य महिलाओं के चेहरे भी नज़र आ रहे थे.

     खबरों के मुताबिक 15 दिसंबर, 2013 लड़की के परिवार ने तीनों न्यूज़ चौनल के खिलाफ वीडियो के आधार पर केस दर्ज कराया. इस मामले में 2020 और 2021 में कोर्ट ने 8 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बनाया. इस मामले में दिसंबर 2013 में बच्चे के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित है। न्यूज चैनल न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन पर वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। खबरों के मुताबिक, न्यूज 24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, एंकर चित्रा त्रिपाठी और चौरसिया इस मामले में चार्जशीट आठ लोगों में शामिल हैं.


  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :