सरकार के दोहरे मापदण्ड पर सवाल उठाया

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सरकार के दोहरे मापदण्ड पर सवाल उठाया

आलोक कुमार

बेंगलुरू.कर्नाटक के ईसाई स्कूलों पर आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु के एक स्कूल ने माता-पिता से अंडरटेकिंग ली थी कि वे अपने बच्चों के क्लास में बाइबिल ले जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे.हिंदू जनजागृति समिति ने बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल के प्रशासन पर छात्रों के लिए बाइबिल ले जाना अनिवार्य करने का यह आरोप लगाया था.समिति के राज्य प्रवक्ता गौड़ा ने आरोप लगाया कि स्कूल ने गैर-ईसाई छात्रों को अनिवार्य रूप से बाइबिल ले जाने और पढ़ने के लिए कहा है जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 का उल्लंघन है.यह संविधान का अपमान है.

बता दें कि ग्रेड 11 के एडमिशन फॉर्म में माता-पिता से डिक्लेरेशन मांगा गया है कि "आप पुष्टि करते हैं कि आपका बच्चा अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मॉर्निंग असेंबली स्क्रिप्चर क्लास और क्लबों सहित सभी कक्षाओं में भाग लेगा और इस दौरान बाइबिल और अन्य भजन पुस्तक को ले जाने पर आपत्ति नहीं करेगा.इसी को आधार बनाकर जनजाग्रति नामक दक्षिण पंथी हिन्दू संगठन ने क्लारेन्स स्कूल पर धर्मान्तरण का आरोप लगाया था.

इस बीच कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूल के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लिया और 26 अप्रैल को प्रबंधन को नोटिस देकर आरोपों पर जवाब मांगा.राज्य सरकार ने पूर्वी बेंगलुरू के रिचर्ड्स टाउन में क्लेरेंस हाई स्कूल को बाइबल के शिक्षण को अनिवार्य करने के अपने निर्णय की व्याख्या करने के लिए एक नोटिस जारी किया है.प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों के अभिभावकों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए जवाब मांगा गया है .यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने की अनुमति नहीं है. “स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने या प्रचार करने के लिए पाठ्यक्रम में कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा. इन सबका जिक्र था.अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय इन सभी का उल्लेख किया गया था, ”नागेश ने कहा.जबकि यह स्कूल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. 

कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा स्कूल के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेकर 26 अप्रैल को प्रबंधन को नोटिस दिया गया.सरकार के द्वारा प्रेषित आरोपों के जवाब में 26 अप्रैल को ही महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने एक वकतव्य जारी कर स्पष्ट किया कि “स्कूल 100 साल से अधिक पुराना है और इस स्कूल के खिलाफ कभी भी धर्मांतरण की कोई शिकायत नहीं आई है. स्कूल इस तथ्य को उचित ठहराता है कि बाइबल के उदाहरणों के आधार पर नैतिक शिक्षा को बलात धार्मिक शिक्षा नहीं माना जा सकता है. अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा संचालित संस्थाएं भी अपने धर्मग्रन्थों के आधार पर धार्मिक शिक्षा देती हैं. केवल ख्रीस्तीय संस्थानों को ही निशाना बनाना बेहद अनुचित है. उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिये जो कुछ भी किया जाता है उसे बलात धर्मांतरण के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो कि बड़े दुख का विषय है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी प्रथा पहले थी और पिछले साल से किसी भी बच्चे को स्कूल में बाइबल लाने या जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा,  एक ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल होने के नाते, स्कूल के घंटों के बाहर ख्रीस्तीय छात्रों के लिए बाइबल धर्मग्रन्थ या धर्मशिक्षा कक्षाएं संचालित करना प्रबंधन के अधिकारों के अन्तर्गत आता है.

महाधर्माध्यक्ष मचादो ने सरकार के दोहरे मापदण्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिन्दू शिक्षण संस्थानों में भगवत गीता तथा अन्य हिन्दू धर्मग्रन्थों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है जिसपर सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो उसे अल्पसंख्यक स्कूलों में दी जानेवाली बाइबिल पर आधारित शिक्षा पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये.

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, “हमने सुना है कि सरकार की अगले साल से, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों से मूल्यों पर पाठ शुरू करने की योजना है.यदि बच्चों से भगवद गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों को खरीदने का अनुरोध किया जाता है, तो क्या इसे उन्हें प्रभावित करने या इन विशेष धर्मों में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करने के रूप में माना जा सकता है? हरगिज नहीं!


उन्होंने कहा, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक स्कूलों में धर्मग्रंथों का उपयोग छात्रों को उनके धर्म के प्रति जबरदस्ती आकर्षित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है. माता-पिता की स्कूल चुनने की स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज में नैतिक शुद्धता और अच्छे व्यवहार की कुछ अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए प्रबंधन का विशेषाधिकार. इसे बलात धर्मांतरण के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है.

ख्रीस्तीय स्कूल में धर्मान्तरण आरोप का धर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने खण्डन किया है.कर्नाटक में बैंगलोर के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने क्लारेन्स कैथोलिक हाई स्कूल पर लगाये गये बलात धर्मान्तरण के आरोपों से इनकार किया है. आगे कहा कि ये आरोप झूठे और भ्रामक हैं.

बता दें कि हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में भगवद गीता को पेश करने की योजना की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय चर्चा के बाद लिया जाएगा.इससे पहले गुजरात सरकार ने 17 मार्च को कक्षा 6-12 के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को शामिल करने का निर्णय लिया था.

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